शिमला : राजधानी शिमला में अब कारोबारी बिना लाइसैंस कारोबार नहीं कर पाएंगे। नगर निगम शहर के सभी कारोबारियों के लिए ट्रेडिंग लाइसैंस अनिवार्य करेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बढ़ते अनियमित कारोबार को व्यवस्थित करने और वैडिंग जोन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है।
नगर निगम के अनुसार वर्तमान में कई ऐसे नए कारोबार शहर में आरंभ हो गए हैं, जो पहले ट्रेडिंग लाइसैंस की श्रेणी में शामिल नहीं थे। नए कारोबारियों को भी लाइसैंस व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए निगम ने राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी है। सरकार से अनुमति मिलने पर नई सूची तैयार की जाएगी और सभी कारोबारियों व तहबाजारियों को लाइसैंस लेना होगा।
निगम के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेडिंग लाइसैंस का उद्देश्य न केवल शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, बल्कि व्यापारियों को भी आधिकारिक पहचान देना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के कारोबार कर सकें। बिना लाइसैंस व्यापार करने पर जुर्माना करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। नगर निगम ने व्यापारियों और तहबाजारियों से अपील की है कि वे लाइसैंस के लिए आवेदन करें।