दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण यातायात नियम लागू किया है। इसके तहत अब देश की राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम आज 1 जुलाई से लागू हो गया है। सरकार ने इस नियम की सख्ती से पालन के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर योजना बनाई है। यदि कोई पुरानी गाड़ी नियम के बावजूद ईंधन भरवाने की कोशिश करती है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।
वहीं मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए नजर आए। लाल कुआं स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सोमवार रात 12 बजे के बाद प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं देना है।
पेट्रोल पंप कर्मचारी अब हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल देखकर ही ईंधन भर रहे हैं। यदि कोई जबरदस्ती करता है, तो पुलिस को बुलाने के लिए उन्हें विशेष नंबर दिए गए हैं। चिराग दिल्ली क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम सुबह से तैनात नजर आई। ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट के सब इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया, “हम सुबह 6 बजे से ड्यूटी पर हैं। दिल्ली सरकार के इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। स्थानीय थाने और ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली जा रही है।”
उन्होंने आगे बताया कि कई पेट्रोल पंपों पर विशेष कैमरे और हूटर लगाए गए हैं। जैसे ही कोई गाड़ी तय उम्र सीमा से अधिक होती है, कैमरा उसे पहचान लेता है और हूटर बजने लगता है, जिससे निगरानी टीम तुरंत सतर्क हो जाती है। इस फैसले का उद्देश्य दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना है। सरकार ने पहले भी इन गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन अब ईंधन आपूर्ति पर रोक लगाकर नियम को और प्रभावी बनाया गया है।