पंचकूला : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश नहीं हुए। यह मामला साधुओं की नपुंसक बनाने से जुड़ा है। राम रहीम के वकील ने अदालत में उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दायर की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब उन्हें केस में पेशी से छूट मिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
राम रहीम वकील ने दलील दी है कि राम रहीम को 4 अगस्त से 40 दिन की पैरोल मिली हुई है और उनकी आवाजाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमित की गई है, इसलिए वह अदालत में हाजिर नहीं हो सकते।
उन्होंने यह भी कहा कि राम रहीम की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं है और उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि कार्यवाही उनकी गैरहाजिरी में दर्ज की जाए। सुनवाई के दौरान एक अभियोजन गवाह का बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि अगली तारीख ज्यादा लंबी न डाली जाए क्योंकि यह अदालत का सबसे पुराना मामला है। अदालत ने आदेश दिया कि अगली तारीख पर एक और अभियोजन गवाह यानी पीड़ित को तलब किया जाए।