1 जनवरी 2026 से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जिन्होंने अभी तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन नंबर निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा?
Tax Buddy के मुताबिक, पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही आप रिफंड्स के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से आपकी सैलरी भी रुक सकती है और इसके साथ ही आपकी एसआईपी भी फेल हो सकती है। टैक्स बडी की मानें तो पैन नंबर निष्क्रिय होने के कारण बैंक आपके ट्रांजैक्शन और इंवेस्टमेंट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। टैक्स बडी के मुताबिक, पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। हालांकि एनआरआई, 80 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों को इससे छूट प्राप्त है। लेकिन, इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वैरिफाई करना होगा।
लिंक करने में लगेगी 1000 रुपए फीस
- पैन-आधार लिंक अब मुफ्त नहीं है।
- इसके लिए ₹1000 की फीस भरनी होती है।
- अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो उसे दोबारा एक्टिव कराने में लगभग 30 दिन लग सकते हैं।
- कई सालों से वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग लोगों से इसे लिंक करने की अपील कर रहा है, इसलिए समय रहते यह काम पूरा करना जरूरी है।