जालंधर | : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर में अब बिना लाइसेंस या रिकॉर्ड के प्रीगैबलिन कैप्सूल की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS)-2023 की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने यह आदेश जारी किए हैं, जो 26 जुलाई 2025 से 25 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
क्या है प्रीगैबलिन?
प्रीगैबलिन एक नियंत्रित दवा है, जिसका उपयोग आमतौर पर नर्व पेन, एंग्जायटी और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इसके दुरुपयोग और नशे की लत से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई हैं। इसको देखते हुए जालंधर पुलिस ने इसके अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।
25 सितंबर तक सतर्कता जारी
पुलिस कमिश्नर का यह आदेश दो महीने तक लागू रहेगा और इस दौरान विशेष निगरानी अभियान भी चलाए जाने की संभावना है। फार्मा कारोबारियों, मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा विक्रेताओं को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।