आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नाभा जेल में बैरक बदलने को लेकर मोहाली कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पंजाब सरकार की ओर से भी आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था।
मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा?
मजीठिया की याचिका में उनके वकीलों ने दलील दी है कि वह विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें जेल मैनुअल के तहत "A-Class" श्रेणी की सुविधाएं दी जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें सजायाफ्ता और अंडर-ट्रायल कैदियों से अलग रखने की मांग की गई है।
वकीलों ने कोर्ट से गिरफ्तारी के आधार और जेल मैनुअल की प्रति भी मांगी है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सके।
CM मान ने विधानसभा में क्या कहा था?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा सत्र के दौरान मजीठिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि “वो जेल में सिरहाना मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें आम कैदियों की तरह ही रहना होगा। कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।”
क्या है पूरा मामला?
25 जून को विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम मजीठिया के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित ठिकानों समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद उन्हें करीब 540 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मजीठिया न्यायिक हिरासत में हैं और विभिन्न ठिकानों पर जांच जारी है।