चंडीगढ़ : मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर आज कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करना है, जिसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई। चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर नौ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक नोटिस चस्पा दिया है।
जिसमें साफ़ तौर पर लिखा गया है कि ये चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सेक्टर 25 ग्राउंड में रैली धरना एंड पब्लिक गैदरिंग के लिए अलॉ किया हुआ है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने रैली ग्राउंड, सेक्टर-25, चंडीगढ़ को जुलूस, रैली, धरने और पब्लिक गैदरिंग के लिए एकमात्र मंज़ूर जगह बनाया है। शहर में कहीं और ऐसे इवेंट करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। जबकि यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ ग्रुप तय जगह के अलावा दूसरी जगहों पर जुलूस और विरोध प्रदर्शन करने का इरादा रखते हैं, जिससे लोगों को परेशानी, शांति भंग हो सकती है और जान-माल का खतरा हो सकता है।
अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, U.T. चंडीगढ़ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जनता को सूचित किया जाता है कि रैली ग्राउंड, सेक्टर-25, चंडीगढ़ के अलावा U.T. चंडीगढ़ के अंदर सभी जगहों पर जुलूस, रैली, विरोध, हड़ताल, नारे लगाने या पब्लिक भाषण देने के मकसद से पाँच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, U.T. से इजाज़त लें। चंडीगढ़ में तय जगह पर ऐसी कोई भी सभा करना ज़रूरी है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।