हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों संविदा (कॉन्ट्रैक्चुअल) कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 'हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 एवं नियम, 2025' के तहत 'सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल' पर विभिन्न चरणों की समय सीमा (Deadlines) को आगे बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग की ओर से 31 जुलाई 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड और डेटा सत्यापन (Verification) के लिए एक नया संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है।
इस फैसले से सबसे अधिक लाभ स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 4,400 कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को मिलेगा। दरअसल, अब तक संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा उनका पंजीकरण (Registration) पोर्टल पर पूरा नहीं किया जा सका था। समय सीमा बढ़ने से अब इन सभी कर्मचारियों का पंजीकरण और सत्यापन आसानी से हो सकेगा, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा (Job Security) का रास्ता साफ हो जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ : स्कूल शिक्षा विभाग: संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी। स्कूल शिक्षा विभाग: कंप्यूटर लैब अटेंडेंट।
DITS कर्मचारी : DITS के माध्यम से तैनात संविदा कर्मचारी (HARTON को छोड़कर)।
HSSC कर्मचारी : हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) में कार्यरत संविदा कर्मी।
विभागों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सख्त हिदायत
मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को संशोधित शेड्यूल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संपन्न होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर होने वाली अनपेक्षित देरी या लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।