चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट ने, जिसकी बैठक आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, 17 नवंबर, 2021 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता के संबंध में एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा 2024 में विभिन्न विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3069 पदों के लिए जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 23 जुलाई, 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, BC-A और BC-B श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार नए प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता थी।
16 जुलाई, 2024 की नई अधिसूचना जारी होने के बाद, 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाणपत्रों को HPSC द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कई आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। कैबिनेट को सूचित किया गया कि 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में किया गया मुख्य बदलाव केवल क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने से संबंधित है। इसलिए, जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर के तहत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे।
इसे ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने मंज़ूरी दी कि 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 जुलाई, 2024 से पहले जारी किए गए BC-A/BC-B (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्रों को सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा। इस निर्णय से प्रभावित उम्मीदवारों को काफी राहत मिलने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।