राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), फरीदाबाद ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेन्द्र, तत्कालीन हल्का पटवारी, गोच्छी (जिला फरीदाबाद) तथा उसके निजी सहयोगी विनोद के विरुद्ध न्यायालय में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए तथा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत, फरीदाबाद में चार्जशीट दाखिल की गई है।
शिकायतकर्ता ने एसवी एंड एसीबी, फरीदाबाद को दी गई शिकायत में बताया था कि उसने संजय कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद स्थित 22 फुट रोड पर एक दुकान तथा उसकी माता के नाम 33 फुट रोड पर एक मकान खरीदा था। इन संपत्तियों की म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए वह 5 फरवरी 2026 को सेक्टर-55 स्थित पटवार घर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हल्का पटवारी जितेन्द्र से हुई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, रजिस्ट्रियां देखने के बाद पटवारी ने म्यूटेशन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह पटवारी के निजी सहयोगी विनोद से मिला, जिसने म्यूटेशन कराने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने इस बारे में दोबारा पटवारी जितेन्द्र से बात की तो उसने कथित रूप से रिश्वत की रकम 30 हजार से घटाकर 25 हजार रुपये कर दी और कहा कि इतने में उसका काम हो जाएगा।
आरोप है कि दोनों के कहने पर शिकायतकर्ता ने उसी समय विनोद को 5 हजार रुपये दे दिए। इसके बाद विनोद ने शेष 20 हजार रुपये लाने पर म्यूटेशन कराने का आश्वासन दिया। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद एसवी एंड एसीबी, फरीदाबाद ने 11 फरवरी 2026 को जाल बिछाकर ट्रैप कार्रवाई की। टीम ने सेक्टर-55 स्थित पटवार घर में आरोपी जितेन्द्र और उसके निजी सहयोगी विनोद को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
इस संबंध में थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में एफआईआर संख्या 3 दिनांक 11 फरवरी 2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मामले की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद अब दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वर्तमान में दोनों आरोपी न्यायालय से जमानत पर हैं।