नारनौल : हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को कथित सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। यह मामला गुरुवार को नारनौल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस पर आगे की सुनवाई फिलहाल टल गई है। जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम की ओर से इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।
क्या है मामला:
यह पूरा मामला पलवल की 30 एकड़ जमीन के सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के बदले कथित रूप से पैसों की मांग से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है।
स्टिंग ऑपरेशन से शुरू हुआ विवाद:
बताया जा रहा है कि वर्ष 2013 में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसके बाद वर्ष 2016 में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त को भी दी थी। हाल ही में इनेलो ने चंडीगढ़ में इस मामले से जुड़ी सीडी जारी कर पत्रकार वार्ता भी की थी।
वकील का बयान:
राव नरेंद्र सिंह के वकील ओपी यादव ने बताया कि चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नारनौल की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी।
फिलहाल इस फैसले को राव नरेंद्र सिंह के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।