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चंडीगढ़

Zirakpur-Ambala घटना के बाद Punjab DGP ने VIP एस्कॉर्ट यूनिट्स को दिए ये निर्देश', पढ़ें...

13 नवंबर, 2025 04:47 PM

चंडीगढ़:  पंजाब के DGP गौरव यादव (Gaurav Yadav) ने जीरकपुर-अंबाला (Zirakpur-Ambala) हाईवे पर एक VIP एस्कॉर्ट गाड़ी से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक घटना के बाद, राज्य के सभी VIP एस्कॉर्ट, पायलट और ट्रैफिक स्टाफ  के लिए 6-सूत्री नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में "जीरो टॉलरेंस" (zero tolerance) की चेतावनी देते हुए, सुरक्षा के साथ-साथ आम जनता की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।

"सुरक्षा और सम्मान साथ-साथ चलें" - DGP

डीजीपी (DGP) ने कहा कि VIP सुरक्षा (VIP protection) एक उच्च-जिम्मेदारी वाली जिम्मेदारी है, जिसके लिए अनुशासन, धैर्य और नागरिकों के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। उन्होंने साफ कहा कि मजबूत सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार साथ-साथ चलना चाहिए।

DGP द्वारा जारी 6 मुख्य निर्देश:

1. गैर-आपातकालीन (non-emergency) मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक नियमों (traffic rules) और सड़क सुरक्षा (road safety) मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।

2. वीआईपी (VIP) के काफिले को आम जनता के ट्रैफिक में कम से कम खलल (minimal disturbance) डालते हुए निकाला जाना चाहिए।

3. पूरी यात्रा के दौरान पेशेवर (professional) और विनम्र (courteous) आचरण बनाए रखा जाए।

4. हर परिस्थिति में अत्यधिक धैर्य (utmost patience) और संयम (restraint) बरता जाए।

5. एस्कॉर्ट इंचार्ज (Escort in-charge) को किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों (concerned quarters) को देनी होगी।

6. सभी जिलों (districts) को 48 घंटों (48 hours) के भीतर अपने एस्कॉर्ट, पायलट और ट्रैफिक स्टाफ को सड़क पर पेशेवर और विनम्र आचरण पर अनिवार्य ब्रीफिंग (mandatory briefing) देनी होगी।

 

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