चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई दौरान अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।जिससे साफ है कि मजीठिया को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी, जिसमें याचिका पर विस्तार से बहस की जाएगी।
6 जुलाई को मोहाली कोर्ट में किया गया था पेश, भेजे गए न्यायिक हिरासत में
बता दे कि इससे पहले 6 जुलाई को पंजाब विजिलेंस विभाग ने बिक्रम मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए न्यू नाभा जेल में रखने के आदेश दिए थे। मजीठिया की पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अमृतसर स्थित घर से हुई थी गिरफ्तारी, 540 करोड़ की संपत्ति रखने का आरोप
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को उनके अमृतसर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। विभाग के अनुसार मजीठिया के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक, करीब 540 करोड़ रुपये की संपत्ति है। विजिलेंस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है, और इसे गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कार्रवाई की जा रही है।