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राष्ट्रीय

दिल्ली में GRAP-4 लागू... इन वाहनों को अगर चलाया तो होगी सख्त कारवाई

19 जनवरी, 2026 07:29 PM

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP-4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत वाहनों की आवाजाही पर कड़े नियम लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ियां चल सकती हैं और किन पर रोक है।


इन गाड़ियों पर रोक
अगर आपके पास BS-3 पेट्रोल कार है तो उसे दिल्ली-NCR में चलाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही BS-IV डीजल कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड हो या किसी अन्य राज्य में।


इन वाहनों को है छूट
दिल्ली में BS-VI और BS-IV पेट्रोल कारों को चलाने की अनुमति है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि, वाहन चलाते समय वैध PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बिना PUC के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है। पेट्रोल पंपों को भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित वाहनों को ईंधन न दिया जाए।


कब लागू होता है GRAP का सख्त चरण
जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होकर स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बनने लगती है, तब GRAP के सख्त नियम लागू किए जाते हैं। इस स्थिति में सामान्य उपायों को नाकाफी माना जाता है और वाहनों, निर्माण कार्यों की धूल व औद्योगिक उत्सर्जन को तुरंत कम करने के लिए आपात कदम उठाए जाते हैं।


नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनात एजेंसियों को मौके पर ही कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। GRAP नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, खासतौर पर निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रक या अवैध रूप से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को तुरंत जब्त किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की अपील की है।

 

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