पंजाब के डीएसपी गुरशेर संधू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उनकी पुलिस सेवा में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब सरकार ने दो जनवरी, 2025 को संधू को सेवा से बर्खास्त किया था।
यह कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खरड़ स्थित सीआइए परिसर में हुए साक्षात्कार के मामले में की गई थी। बाद में संधू के खिलाफ फिरौती और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले भी दर्ज किए गए थे। संधू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि साक्षात्कार प्रकरण में उन्हें अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया और पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया गया।
याचिका में उन्होंने बताया था कि बिश्नोई को पंजाब लाए जाने के बाद से ही वह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की हिरासत में था। खरड़ के सीआइए परिसर में भी उसकी कस्टडी एजीटीएफ के पास थी। ऐसे में साक्षात्कार के लिए उन्हें सीधे जिम्मेदार ठहराकर सेवा से बर्खास्त करना उचित नहीं था।
संधू ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई से पहले उनका पक्ष उचित रूप से नहीं सुना गया। उन्होंने इसी आधार पर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि समाचार लिखे जाने तक हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश जारी नहीं हुआ ।