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हिमाचल

आपत्तिजनक Tweet कर बुरी फंसी थी Kangana ranaut, अब कोर्ट ने दिए ये आदेश

24 नवंबर, 2025 07:45 PM

बठिंडा : किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से गलत और आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में चल रहे मानहानि मुकदमे में सोमवार को बठिंडा जिला अदालत ने सांसद कंगना रणौत के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के तहत आरोप तय कर दिए। इसी मामले में कंगना की सोमवार को व्यक्तिगत पेशी तय थी, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं।


वकील ने पेश होकर सुरक्षा का हवाला दिया
सांसद कंगना रणौत की ओर से उनके वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि कंगना को सुरक्षा संबंधी खतरा है, इसलिए उन्हें हर पेशी पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से स्थायी छूट दी जाए। अदालत में इस संबंध में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। कंगना की ओर से पेश वकील ने सुरक्षा को “मुख्य कारण” बताते हुए कोर्ट से राहत मांगी।


“हर सांसद को मिलती है सुरक्षा, तर्क अनुचित” — महिंदर कौर के वकील
अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के वकील बहनीवाल ने कहा कि सांसद कंगना हर जगह पर्याप्त सुरक्षा के साथ जाती हैं, ऐसे में सुरक्षा का हवाला देकर पेशी से छूट मांगना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और कंगना को न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करना चाहिए।


2 दिसंबर को अगली सुनवाई, कंगना को अदालत में देना होगा जवाब
वकील बहनीवाल ने बताया कि अदालत ने कंगना रनोत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। कंगना की तरफ से अदालत में एक विस्तृत जवाब भी दाखिल किया जाना है, जिसके लिए अगली तारीख तय की गई है।


“कंगना की माफी सिर्फ ड्रामा” — महिंदर कौर के पति
अदालत में मौजूद महिंदर कौर के पति लाभ सिंह ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर कंगना को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, “जब कंगना को कोर्ट से कहीं भी राहत नहीं मिली, तब वह यहां आकर माफी का महज ड्रामा कर रही है। हम इस लड़ाई को आख़िर तक लड़ेंगे, चाहे जितना समय लगे।”


अदालत परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम, फिर भी कंगना नहीं पहुंची
कंगना की संभावित पेशी को देखते हुए अदालत परिसर में 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा बलों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन कंगना खुद पेश नहीं हुईं और उन्होंने वकील के माध्यम से पेशी से स्थायी छूट की मांग की, जो इस सुनवाई में मंजूर नहीं हुई। अब निगाहें 2 दिसंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत कंगना की छूट संबंधी अर्जी और दाखिल किए जाने वाले जवाब पर आगे की कार्रवाई करेगी।

 

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