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राष्ट्रीय

जीएसटी सुधार 2025 : आम जनता को राहत और कारोबार को नई रफ्तार

05 सितंबर, 2025 04:54 PM

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिन्हें नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितम्बर को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इन सुधारों को मंजूरी दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि ये सुधार आम जनता, किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई और मध्यम वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट होंगे। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

सरल और पारदर्शी टैक्स संरचना

अब जीएसटी केवल दो स्लैब में होगा 5% और 18% पहले की 12% और 28% की दरें हटा दी गई हैं। वहीं, लक्जरी (महंगी कारें, यॉट्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट) और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स) पर 40% कर लगेगा। इससे व्यवस्था और सरल होगी और टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा।

आम आदमी के लिए राहत

दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं अब सस्ती होंगी। दूध, दही, पनीर, सभी तरह की भारतीय ब्रेड, पेंसिल, रबर और कॉपी जैसी पढ़ाई की चीजें अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गई हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, साइकिल जैसी चीजों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। पैकेज्ड फूड, नमकीन, पास्ता, सॉस, चॉकलेट, कॉफी और मांस उत्पादों पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% किया गया है। टीवी (32 इंच से बड़े), एसी और डिशवॉशर जैसे घरेलू उपकरण भी अब 28% की जगह 18% स्लैब में आएंगे।

किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ

किसानों के लिए ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मशीनों पर भी टैक्स 5% कर दिया गया है। बायो-पेस्टिसाइड और प्राकृतिक मेंथॉल भी 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं। इससे खेती की लागत कम होगी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा।

निर्माण और आवास क्षेत्र में प्रोत्साहन

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मकान और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सस्ते होंगे। मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड-लाइम ब्रिक्स और बांस उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी और रोजगार बढ़ेंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा

छोटी कारें और 350 सीसी तक की टू-व्हीलर अब 28% से घटाकर 18% कर स्लैब में होंगी। बस, ट्रक, ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स 18% कर दिया गया है। इससे वाहन उद्योग और निर्यात दोनों को फायदा होगा।

शिक्षा और सेवाओं में राहत

छात्रों के लिए कॉपी, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर और ज्योमेट्री बॉक्स टैक्स-फ्री कर दिए गए हैं। होटल स्टे (₹7,500 तक प्रति दिन) पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जिम, योग, सैलून और हेयरकट जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।

स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव

33 जीवन रक्षक दवाएं और डायग्नोस्टिक किट्स अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गई हैं। अन्य दवाओं (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत) पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल उपकरण और चश्मे पर भी टैक्स 5% कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और “मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047” को बल मिलेगा।

विशेषज्ञों की राय

हैंडीक्राफ्ट विशेषज्ञ दिलीप बैद ने कहा कि इससे कारीगरों की रोजगार समस्या खत्म होगी और घरेलू बाजार मजबूत होगा। हेल्थकेयर इंडस्ट्री के हिमांशु बैद ने इसे आम आदमी के लिए बड़ी राहत बताया। कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल के रवि पाटोदिया ने कहा कि यह महंगाई कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने वाला कदम है। वहीं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

जीएसटी की अब तक की यात्रा

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिसमें 17 तरह के टैक्स और 13 सेस को शामिल किया गया था। उस समय 66.5 लाख करदाता थे, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो चार साल में दोगुना है। वहीं औसत मासिक संग्रह अब 2.04 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। जीएसटी सुधार 2025 न केवल टैक्स व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाते हैं, बल्कि यह आम जनता को सस्ती जिंदगी, कारोबारियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और सरकार को मजबूत राजस्व दिलाने में मदद करेंगे। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले ये सुधार भारत को एक सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुख टैक्स प्रणाली की ओर ले जाएंगे।

 

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