बिहार में स्टेट हाईवे पर प्रस्तावित टोल टैक्स के दायरे से निजी वाहन यानी प्राइवेट व्हीकल्स बाहर होंगे। निजी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर ही टोल लगेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह बड़ी घोषणा की। निजी कार को टोल टैक्स से छूट, सम्राट का बड़ा ऐलान; बिहार में स्टेट हाईवे पर सिर्फ इन वाहनों से वसूली
बिहार में स्टेट हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स से निजी वाहनों (प्राइवेट कार, जीप आदि) को पूरी छूट रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों (टैक्सी, बस, ट्रक आदि) पर ही टोल टैक्स लगाया जाएगा। निजी कार, जीप जैसी गाड़ियों से टोल की वसूली नहीं होगी। बता दें कि नेशनल हाईवे की तर्ज पर बिहार सरकार के अधीन आने वाली सड़कों (स्टेट हाईवे) पर भी टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही सड़कों की पहचान कर इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी तक बिहार में सिर्फ एनएच पर टोल टैक्स लगता है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया जिले के हरिपुर में सहयोग शिविर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाया जाएगा। सीएम ने कहा कि टोल टैक्स कमर्शियल व्हीकल पर लगना ही चाहिए। मगर जो परिवार के साथ घूमते हैं, उनको हमारी सरकार जरूर रियायत देने का काम करेगी।
अररिया में सहयोग शिविर कार्यक्रम के दौरान टोल टैक्स पर सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा
सीएम ने अपने भाषण में कहा, "टोल टैक्स पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर भारत सरकार में मानक है। हालांकि, बिहार में अपने तरफ से जो प्राइवेट व्हीकल होंगे, उन पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी है उस पर टोल टैक्स जरूर लगेगा।"
सम्राट कैबिनेट से टोल टैक्स की मंजूरी
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों के लिए स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरें तय कर दी गईं। अभी राज्य सरकार के अधीन सड़कों पर बिहार में टोल नहीं देना पड़ता है। मगर आने वाले दिनों में ऐसी सड़कों पर भी वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा।
हालांकि, अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर साफ कर दिया है कि निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से बाहर रखा जाएगा। प्राइवेट गाड़ियां बिना कोई शुल्क दिए स्टेट हाईवे पर चल सकेंगी। हालांकि, टैक्सी, ट्रक, कमर्शियल परमिट वाली बसें आदि से सरकार टोल वसूलेगी। स्टेट हाईवे पर किस गाड़ी पर कितना टोल टैक्स लगेगा
बिहार सरकार की नई नियमावली में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। हल्के मोटर वाहनों यानी टैक्सी वाली कार, जीप जैसी गाड़ियों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल लगेगा। वहीं, ट्रक-बस जैसे भारी वाहनों से 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। उससे अधिक क्षमता वला बड़े वाहनों जैसे ट्रेलर आदि से 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा, ओवरलोड गाड़ियों से टोल के अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा।
टोल वसूली शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं
बिहार सरकार अभी राज्य के अधीन आने वाली सड़कों का अध्ययन कर रही है। बिहार में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3614 किलोमीटर है। इसमें से सिर्फ 40 किलोमीटर सड़क ही फोरलेन है। बाकी टू-लेन रोड है। किन-किन सड़कों पर टोल वसूला जाएगा, इस बारे में आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी। टोल टैक्स की वसूली कब से शुरू होगी, इसकी तारीख भी अभी घोषित नहीं हुई है।