छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी के निर्माण, बिक्री और वितरण पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक लगा दी है।
सरकार ने इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि इन एफडीसी का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाए।
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाली कुछ एफडीसी पर इसी तरह की उम्र संबंधी चेतावनी लागू की गई थी। अब सरकार ने इस प्रावधान का दायरा बढ़ाकर इन दोनों घटकों वाली सभी फॉर्मुलेशन को इसके अंतर्गत कर दिया है।
यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएबी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार के अनुसार, चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से जोखिम पैदा हो सकता है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
निर्माताओं को इन दवाओं पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी— “फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।”
यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जनस्वास्थ्य के हित में जारी की गई है और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गई है।