यूएस सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) यानी अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा अगले महीने स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य आवेदन फॉर्म में बदलाव करने जा रही है। एजेंसी ने साफ चेतावनी दी है कि नया फॉर्म लागू होने के बाद पुराने वर्शन या संस्करण को जमा करने पर आवेदन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
USCIS के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, फॉर्म I-485 (स्थायी निवास के लिए पंजीकरण या स्टेटस समायोजन का आवेदन) का नया वर्शन 18 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। यह फॉर्म उन योग्य आवेदकों द्वारा भरा जाता है जो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और कानूनी तौर पर स्थायी निवासी होने का दर्जा हासिल करना चाहते हैं।
भारतीय आवेदकों के लिए खास महत्व
इस बदलाव पर भारतीय नागरिकों की विशेष नजर रहने की उम्मीद है। रोजगार या परिवार के आधार पर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में लगे कई आवेदक लंबे समय से इमिग्रेंट वीजा नंबर का इंतजार कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन यानी रोजगार-आधारित आप्रवासन प्रणाली में भारतीय पेशेवरों की बड़ी संख्या है, खासकर टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में। देश-वार वीजा सीमा के कारण कई लोगों को स्थायी निवास के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है।
कोई छूट अवधि नहीं
नया फॉर्म 18 सितंबर 2026 की तारीख वाला होगा और यह 20 जनवरी 2025 वाले वर्तमान वर्शन की जगह लेगा। USCIS ने आवेदकों और इमिग्रेशन वकीलों को नए फॉर्म तथा उससे जुड़े निर्देशों की झलक पहले ही दिखा दी है। एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि दोनों वर्शन स्वीकार करने की कोई ‘ग्रेस पीरियड’ नहीं होगी।
– 20 जनवरी 2025 वाला पुराना वर्शन सिर्फ 18 सितंबर 2026 से पहले पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
– 18 सितंबर या उसके बाद पुराना वर्शन जमा करने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
– नया वर्शन 18 सितंबर 2026 से पहले जमा नहीं करना चाहिए। वह तभी स्वीकार होगा जब उसी तारीख या उसके बाद जमा किया जाए।
इस छोटी संक्रमण अवधि के कारण आवेदन जमा करने की सटीक तारीख बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। गलत वर्शन इस्तेमाल करने पर USCIS आवेदन की योग्यता पर विचार किए बिना ही उसे खारिज कर सकता है।
पब्लिक चार्ज नियम के अनुरूप बदलाव
USCIS ने बताया कि नया फॉर्म I-485 हाल ही में घोषित अंतिम ‘पब्लिक चार्ज’ नियम के अनुरूप तैयार किया गया है। इस प्रावधान के तहत यह जांचा जाता है कि आवेदक भविष्य में मुख्य रूप से सरकारी सहायता पर निर्भर तो नहीं हो जाएगा। अलग-अलग अमेरिकी प्रशासन के दौरान इस नियम के लागू करने के तरीके में बदलाव होते रहे हैं और यह इमिग्रेशन नीति का अक्सर विवादित पहलू रहा है।
एजेंसी ने फाइलिंग तारीख या फीस में कोई अन्य बदलाव घोषित नहीं किया है। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म I-485 के आधिकारिक वेबपेज पर जाकर प्रीव्यू एडिशन और विस्तृत निर्देश देख लें। फॉर्म I-485 जमा करने वाले आवेदक अपने ग्रीन कार्ड केस के लंबित रहने के दौरान रोजगार और यात्रा संबंधी मंजूरी भी मांग सकते हैं। सही फॉर्म और सही समय पर आवेदन जमा करना प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए जरूरी होगा।