भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पटियाला सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को हाईकोर्ट से इंटेरिम रिलीफ (अंतरिम राहत) मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अब 24 सितंबर 2025 तक राजन अरोड़ा की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया
1. यह इंटेरिम रिलीफ सिर्फ पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त पर दी गई है।
2. अगर राजन जांच में सहयोग नहीं करता, तो यह राहत रद्द की जा सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले विधायक रमन अरोड़ा ने भी कोर्ट में रेगुलर बेल (नियमित जमानत) की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।