चंडीगढ़ : हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पूरन कुमार के परिवार की मांग पर पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट की नई धारा-3(2)बी को भी एफआईआर में जोड़ दिया है।
आपको बता दें कि इस धारा के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इस मामले में पहले जो धाराएं लगाई गई थी उनमें अधिकतम सजा 5 साल तक की थी। परिजनों का कहना कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है।
बता दें कि 8 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने हरियाणा के मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और मुख्य सचिव समेत 15 अफसरों के नाम 9 पन्नों के नोट में लिखे थे। उनका कहना था कि जाति के आधार पर उन्हें परेशान किया जा रहा था।