जालंधर : खाली प्लाटों की सफाई करवाने संबंधी प्रशासन के आदेशों की अनदेखी करने वाले प्लाट मालिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 289 प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी करते हुए बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है।
10 जुलाई तक सफाई की थी अंतिम तिथि
प्रशासन ने 10 जुलाई तक सभी खाली प्लॉटों की सफाई करवाने का आदेश दिया था। इसी के तहत डी.सी. डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर निरीक्षण किया और सफाई में लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी।
आर्दश नगर में निरीक्षण करते हुए डी.सी. अग्रवाल ने मुख्य सड़क पर गंदगी से भरे प्लॉट की सफाई करवाने के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जहां प्लॉट की सफाई नहीं होगी, वहां संबंधित सरकारी विभागों द्वारा सफाई करवाई जाएगी और इसका खर्च प्लॉट मालिक से वसूला जाएगा।
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी रैड एंट्री
डी.सी. अग्रवाल ने कहा कि यदि प्लॉट मालिक सफाई का खर्च जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड में रैड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि खाली प्लॉटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगवाना जरूरी है, ताकि अवैध रूप से कूड़ा न फैके।
कानूनी कार्रवाई भी होगी
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 289 प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से विभिन्न नगर निगमों और नगर पंचायतों से जुड़े प्लॉटों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि सफाई न करवाने पर सरकारी विभाग सफाई करेगा और जुर्माना वसूल करेगा। यदि प्लॉट मालिक जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी।
नोटिस के 2 दिन बाद होगी मुआयना
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद प्लॉट मालिकों को दो दिन के भीतर सफाई करने और चारदीवारी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो सरकारी विभाग सफाई करवाएंगे और उनकी राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी।
स्वास्थ्य के हित में उठाया कदम
इस दौरान निगम कमिश्नर गौतम और अन्य अधिकारियों ने भी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम जन स्वास्थ्य के हित में उठाया जा रहा है ताकि जिले में बीमारियों का फैलाव न हो और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।