चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने शहर में 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दिन किसी भी बाहरी समर्थक या अधिकारी को नगर निगम कार्यालय में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने पार्षदों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है।
बता दें कि कल कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को सख्त आदेश दिए थे कि अगर प्रशासन मेयर चुनाव की सही तारीख तय नहीं करता है तो कोर्ट चुनाव की तारीख तय करेगा। आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने 6 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 6 फरवरी की तारीख बहुत लंबी है और पहले चुनाव कराने के लिए तारीख तय की जाए। इसके बाद आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का आदेश जारी किया है।