नई दिल्ली। नीट-पीजी की काउंसिलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को नीट-पीजी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बैंच ने काउंसिलिंग के समय सीट ब्लॉक करने पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर दिया।
साथ ही कहा कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है, तो उसे नीट-पीजी के अगले एग्जाम से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स दो राउंड ही काउंसिलिंग कर सकेंगे।