चंडीगढ़ : हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश और केंद्र सरकार इन लोगों के घर का सपना पूरा करने जा रही है. इसके लिए 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
दोबारा ओपन हुआ पोर्टल
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा EWS वर्ग के लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत 23 अक्टूबर 2025 की EWS नीति के तहत लाइसेंसधारी बिल्डरों द्वारा विकसित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में EWS के लिए आरक्षित प्लॉट/ फ्लैट्स की बुकिंग के लिए पोर्टल को 25 फरवरी तक खोला गया है.
इस अवधि के दौरान पात्र आवेदक EWS वर्ग के अंतर्गत फ्लैट्स की बुकिंग कर सकेंगे. वहीं, फ्लैट्स बुकिंग के लिए इस लिंक consumer.housingpms.org.in/#/login इस पर लॉगिन करके फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में सभी पात्र आवेदकों को SMS के माध्यम से पोर्टल पुनः खोलने की जानकारी दी जाएं ताकि वे निर्धारित समयावधि में बुकिंग प्रकिया पूरी कर सकें.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. आवेदक अंत्योदय यानि गरीब श्रेणी का होना चाहिए. आवेदक या उसकी पत्नी या बच्चों के नाम से देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए.