Thursday, April 02, 2026
BREAKING
पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव चीमा में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का किया उद्घाटन; 15 गांवों के 50 हजार निवासियों को होगा लाभ चंडीगढ़ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है; भाजपा दफ्तर के बाहर हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के लोग कांग्रेस, भाजपा और अकालियों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण 2027 में इनका पूरी तरह सफाया कर देंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब सरकार रिकॉर्ड राजस्व, 1,300 करोड़ रुपये के सड़क कार्यों और व्यापक नागरिक सुधारों के साथ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में लाई तेजी ईरान के 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला, इमारत तबाह पाकिस्तान में ईंधन कीमतों में उछाल बाहरी संकट नहीं, आंतरिक कुप्रबंधन और नीतिगत फैसले असली वजह : र‍िपोर्ट सट्टेबाजी पर आरबीआई की सख्ती के बाद रुपए में 12 वर्षों में दर्ज की गई सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त IPL के लिए नहीं मिली श्रीलंका क्रिकेट से NOC , तुषारा ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा: रिपोर्ट जूनियर क्लब वर्ल्ड कप : मिनर्वा अकादमी की 'विराट' जीत; अमेरिका की टीम को 4-1 से रौंदा, कोंथौजम चेतन ने दागे दो गोल

राष्ट्रीय

सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले, तेज रफ्तार या लापरवाही से गई जान तो…

03 जुलाई, 2025 12:39 PM

नई दिल्ली। सड़क हादसे में मुआवजे और एक्सीडेंट क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए हैं। पहले फैसले में शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना का शिकार बनता है और उसकी जान चली जाती है तो बीमा कंपनियां उसे पैसे देने के लिए बाध्‍य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि ओवरस्‍पीड या स्‍टंट के मामले में हादसा होने पर बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए बीमा कंपनियों को मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं, दूसरे फैसले में में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है और उसके बेटे-बेटियां विवाहित हैं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वे मुआवजा पाने के हकदार हैं, बेशक मृतक उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे या नहीं।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला?
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हादसे में जान गंवाने वाले एनएस रविशा के परिवार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। कोर्ट ने व्यक्ति की पत्नी, बेटे और माता-पिता को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना में जान गई है तो इसका भुगतान बीमा कंपनियों को नहीं करना होगा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, नियम तोड़े और कार पलट गई, जिसमें उसकी जान भी चली गई। ऐसे मामलों में बीमा कंपनियों पर देनदारी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल 23 नवंबर के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनके मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया गया था।


क्या है पूरा मामला?
यह मामला 18 जून 2014 का है, जब एनएस रविशा मल्लासंद्रा गांव से अरसीकेरे शहर की ओर अपनी फिएट लीनिया कार से जा रहे थे। उनके साथ पिता, बहन और बच्चे भी थे। लापरवाही से तेज गति में गाड़ी चलाई और यातायात नियमों का उल्लंघन किया, जिससे अरसीकेरे के पास माइलनाहल्ली गेट पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। हादसे में रविशा की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी, बेटे और माता-पिता ने 80 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। उनका दावा था कि वह एक ठेकेदार थे और प्रति माह 3 लाख रुपए कमा रहे थे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दुर्घटना रविशा की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। लिहाजा मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने परिवार के दावे को खारिज कर दिया।

क्या है कोर्ट का दूसरा फैसला?
12 अक्टूबर 2010 को हुए हादसे से जुड़े केस में जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले के विवाहित बेटे और बेटियां भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा पाने के हकदार हैं, बेशक मृतक उन पर आर्थिक रूप से निर्भर था या नहीं। जितेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम संजय प्रसाद एवं अन्य केस में फैसला सुनाया गया। हादसे में 64 वर्षीय निरंजन दास की जान गई थी। निरंजन अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे कि एक ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

ट्रेलर ड्राइवर के खिलाफ धारा 279 और 304ए के तहत केस दर्ज हुआ था। मृतक निरंजन के 2 विवाहित बेटें और अविवाहित बेटी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुआवज़ा सीधे दोनों बेटों (अपीलकर्ता संख्या 1 और 2) और अविवाहित बेटी (प्रतिवादी संख्या 4) के बैंक खातों में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के बच्चों और इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पेश किए सबूतों के आधार पर बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि मुआवजा दिया जाए और बच्चों के बैंक खातों में एक महीने के अंदर ट्रांसफर करे।

 

Have something to say? Post your comment

और राष्ट्रीय खबरें

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिश्तों को मिली नई मजबूती

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिश्तों को मिली नई मजबूती

भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च की नई वेबसाइट, अब एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ के साथ टैक्स भरना होगा आसान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च की नई वेबसाइट, अब एआई असिस्टेंट ‘कर साथी’ के साथ टैक्स भरना होगा आसान

चुनाव आयोग की सख्ती: ‘साइलेंस पीरियड’ में प्रचार और एग्जिट पोल पर पूरी रोक

चुनाव आयोग की सख्ती: ‘साइलेंस पीरियड’ में प्रचार और एग्जिट पोल पर पूरी रोक

भवानीपुर में भाजपा की जीत से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय : अमित शाह

भवानीपुर में भाजपा की जीत से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय : अमित शाह

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर अडिग भारत, रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर अडिग भारत, रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

फ्यूल संकट के बीच भारत की मदद से भूटान गदगद, पीओएल- एलपीजी आपूर्ति के लिए जताया आभार

फ्यूल संकट के बीच भारत की मदद से भूटान गदगद, पीओएल- एलपीजी आपूर्ति के लिए जताया आभार

हरियाणा सीएम और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

हरियाणा सीएम और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने के निर्देश

पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने के निर्देश

4 अप्रैल को फिर बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश के साथ तापमान में गिरावट

4 अप्रैल को फिर बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश के साथ तापमान में गिरावट