पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने खरड़ क्षेत्र के दो नामी प्राइवेट डेवेलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन बिल्डरों पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने RERA के तहत पंजीकरण कराए बिना ही अवैध रूप से प्लॉट्स की बिक्री शुरू कर दी।
किन डेवेलपर्स को भेजा गया नोटिस?
जानकारी के अनुसार, GNE Developers और High Rise Estate नामक कंपनियों को RERA द्वारा नोटिस भेजे गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स भगो माजरा और रडियाला गांव में स्थित हैं। “बताइए, क्यों न अधिनियम का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए?” — नोटिस में पूछा गया सवाल
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, जिन दो बिल्डरों को RERA ने नोटिस भेजा है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की बिक्री बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के शुरू कर दी थी। यह प्रोजेक्ट्स कृषि भूमि पर स्थित हैं, जिनका भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) भी नहीं करवाया गया। यानी नियमों की अनदेखी कर सीधे अवैध कॉलोनियां काटी गईं और प्लॉट्स बेचे गए। हैरानी की बात ये है कि कई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी ऐसे पुराने दस्तावेजों के आधार पर लिए गए जो या तो फर्जी थे या फिर 2018 से पहले की तारीखों में दिखाए गए, जबकि असल में वह जमीन वर्ष 2024 में खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए जो 2018 का “पंजाब अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी अधिनियम” है, उसके तहत भी कोई आवेदन नहीं किया गया। यह पूरा मामला नियमों की खुली अनदेखी और प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
मिलीभगत का बड़ा आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस पूरे घोटाले में कॉलोनाइजर, स्थानीय निकाय विभाग और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर आंख मूंद ली और शातिर बिल्डरों को NOC जारी कर दिए।
क्या बोले विशेषज्ञ?
"बिना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी बेचना न केवल अवैध है, बल्कि खरीदारों के साथ धोखा भी है। इससे जनता का भरोसा भी टूटता है। RERA की यह कार्रवाई वक्त की ज़रूरत है।" — वरिष्ठ वकील, चंडीगढ़ हाईकोर्ट
RERA ने दिया सख्त संदेश
RERA की इस कार्रवाई को पंजाब में अवैध कॉलोनियों और ‘बिल्डर-माफिया’ पर कसे जा रहे शिकंजे के रूप में देखा जा रहा है। यह एक साफ संकेत है कि अब राज्य में बिना अनुमति और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आगे क्या?
संबंधित बिल्डरों को सुनवाई के लिए तिथि भेजी गई है।
अगर दोष साबित होते हैं तो भारी जुर्माना, लाइसेंस निरस्त और एफआईआर तक दर्ज हो सकती है।
RERA अब अन्य प्रोजेक्ट्स की भी जांच शुरू करने जा रहा है।