नवांशहर (मनोरंजन कलिया) : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में स्थित सभी बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में स्थित सभी बैंकों के मैनेजरों और पेट्रोल पंपों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन कैमरों में कम से कम 07 दिन की रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आदेश लूटपाट की घटनाओं को रोकने और लोगों की जान-माल को सुरक्षित रखने के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
इसी तरह, एक अलग आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेलों, धार्मिक स्थानों, जुलूसों, बारात, शादी समारोहों या अन्य समारोहों/सार्वजनिक सभाओं और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/असला ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। इसके अलावा, हथियारों या हिंसा की प्रशंसा करने वाले गीतों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 30-11-2025 तक लागू रहेंगे।