मोहाली : सीनियर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को बैरक बदलने और मुलाकात के मामले में राहत मिली है। अदालत ने मजीठिया की बैरक बदलने की अर्जी का निपटारा करते हुए 3 निर्देश दिए हैं। इनमें परिवार द्वारा दी गई सूची के अनुसार केवल एक व्यक्ति को ही उनसे मिलने की अनुमति होगी।
जेल प्रशासन को समय-समय पर बिक्रम मजीठिया की सुरक्षा की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, वकीलों को भी उनसे मिलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, बिक्रम मजीठिया के वकीलों द्वारा अदालत में दायर आरोपपत्र की भौतिक प्रति मांगने की अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है और सरकारी पक्ष को आरोपपत्र की प्रतियां भौतिक रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।