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पंजाब

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा त्योहारों के मद्देनजर पटाखे चलाने का समय निर्धारित

01 अक्टूबर, 2025 07:06 PM

नवांशहर (मनोरंजन कलिया) : त्योहारों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित करते हुए कहा कि तय समय से पहले और बाद में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला मैजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आदेश जारी देते हुए कहा कि जिले की सीमा के अंदर दशहरा, दीवाली, क्रिसमस और नए साल के अलावा गुरुपुरब के अवसर पर भी पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दशहरा के दिन शाम 06:00 बजे से 07:00 बजे तक दशहरा ग्राउंड और दशहरा मनाने वाली जगहों पर पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी तरह दीवाली के अवसर पर शाम 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नए साल की मध्यरात्रि में रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

जारी आदेशों के अनुसार, गुरुपुरब के अवसर पर सुबह एक घंटे के लिए 04:00 से 05:00 बजे तक और रात को 09:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उपरोक्त समय से पहले और बाद में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह दशहरा कमेटियों द्वारा उप मंडल मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही दशहरा आयोजित किया जाएगा। दशहरा ग्राउंड/स्थान पर पटाखे चलाने की जगह 30 मीटर के घेरे से दूर होगी।

जारी आदेशों के अनुसार, साइलेंस जोन जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें और धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के घेरे के अंदर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि यदि किसी के द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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