चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी रिहाई के लिए एक अहम शर्त रख दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतरिम जमानत पाने के लिए राजपाल यादव को संबंधित कंपनी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
अदालत ने उनके वकील को निर्देश दिया कि यह राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिए आज दोपहर 3 बजे तक जमा कराई जाए। यदि तय समय तक भुगतान कर दिया जाता है तो राजपाल यादव को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रकम जमा नहीं हुई तो मामले की अगली सुनवाई कल सुबह की जाएगी।
वकील की दलील पर कोर्ट की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता 1.5 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त के एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के रूप में जमा करने को तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि अदालत को एफडीआर नहीं, बल्कि डिमांड ड्राफ्ट चाहिए।
कोर्ट ने यह भी बताया कि पहले ही 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिवादी के नाम पर मौजूद है और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया जा चुका है। अब शेष राशि जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है।
दोपहर 3 बजे तक की मोहलत
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा हो जाता है तो राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अन्यथा अदालत इस मामले की सुनवाई अगले दिन सुबह करेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तय समय सीमा के भीतर राशि जमा होती है या नहीं, क्योंकि उसी के आधार पर अभिनेता की रिहाई तय होगी।