असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तारीख आज शुक्रवार 31 जुलाई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक देशभर में 5.45 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें से 5.06 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं और 2.33 करोड़ आईटीआर प्रोसेस भी किए जा चुके हैं।
सरकार ने अब तक ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आयकर विभाग लगातार नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे आखिरी क्षणों का इंतजार न करें और आज ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें।
समय पर ITR न भरने पर क्या होगा?
– जुर्माना: 5 लाख रुपये तक की आय पर ₹1,000 और 5 लाख से अधिक आय पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
– ब्याज: इसके अलावा, यदि अगर आपकी आय सरकार द्वारा दी गई आयकर छूट से अधिक है और तो देय कर पर आपको प्रति महीने (आईटीआर फाइल करने तक) एक प्रतिशत प्रति महीने के ब्याज का भुगतान करना होता है।
– नुकसान: समय पर ITR न भरने पर वित्तीय वर्ष के नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के मुनाफे से समायोजित करने का अधिकार भी खो सकता है।
समय पर ITR दाखिल करने के कई फायदे भी हैं
रिफंड तेजी से मिलता है, कर छूट का पूरा लाभ मिलता है और भविष्य के टैक्स प्लानिंग में आसानी होती है। विभाग ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर आज ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें और आखिरी समय की भीड़ से बचें। (इनपुट-एजेंसी)