नई दिल्ली: सरकार ने स्टार्टअप इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) में गारंटी की सीमा का विस्तार कर दोगुना करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा को दस करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है ऋण चूक की दशा में 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि के लिए गारंटी कवर की सीमा भी बढ़ाकर चूक की राशि के 85 प्रतिशत तक तथा 10 करोड़ से अधिक की ऋण राशि के लिए 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा 27 चैंपियन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को दो प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण और सेवा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन चैंपियन क्षेत्रों की पहचान की गई है। सरकार का मानना है कि चैंपियन क्षेत्रों के लिए एजीएफ में कटौती से पहचाने गए क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण अधिक आकर्षक हो जाएगा तथा घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।