Thursday, March 12, 2026
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पंजाब रोडवेज और पनबस के कर्मचारियों को बड़ी राहत! वेतन को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

11 मार्च, 2026 03:17 PM

चंडीगढ़ : पंजाब रोडवेज और पनबस में कार्यरत कर्मबारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देने के मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें केवल अनुबंध या अन्य श्रेणी का कर्मचारी बताकर कम वेतन देना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने मुकेश कुमार व अन्य कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने 2 जुलाई, 2019 और 13 सितम्बर, 2024 को जारी किए गए उन आदेशों को निरस्त कर दिया जिनके आधार पर कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ देने से इंकार किया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक आदेशों के जरिए कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गय कि याची अलग श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनकी नियुक्ति की शर्ते अलग हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, वह भी तब जब कार्य व जिम्मेदारियां समान हों। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों को याचियों के दावे पर नए सिरे से विचार करना होगा और यह देखना होगा कि क्या वे वास्तव में नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें समान वेतन का लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

 

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